राज्य विधायिका भारत की संघीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो राज्य स्तर पर शासन, कानून निर्माण और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कानून और नीतियाँ बनाने की स्वायत्तता मिले, जबकि वे भारतीय संविधान के दायरे में कार्य करें। कानून बनाने के अलावा, राज्य विधायिका कार्यपालिका की निगरानी करने, सरकार के कार्यों की समीक्षा करने और बजट अनुमोदन तथा कर नीतियों के माध्यम से वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। विभिन्न राज्यों में राज्य विधायिका की संरचना और कार्यप्रणाली भिन्न होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि वे एकसदनीय (unicameral) प्रणाली अपनाते हैं, जहाँ केवल विधानसभा (Legislative Assembly) होती है, या द्विसदनीय (bicameral) प्रणाली अपनाते हैं, जिसमें विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद (Legislative Council) भी होती है। जहाँ एकसदनीय विधायिकाएँ कानून निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं, वहीं द्विसदनीय विधायिकाएँ अतिरिक्त जाँच-पड़ताल की परत प्रदान करती हैं, जिससे कानूनों और नीतियों की अधिक गहन समीक्षा सुनिश्चित होती है। यह संरचनात्मक विविधता राज्यों को अपने प्रशासनिक आवश्यकताओं और शासन की जटिलताओं के अनुरूप एक विधायी ढाँचा अपनाने की सुविधा देती है।
राज्य विधायिका की संरचना (Composition of State Legislature):
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत, राज्य विधायिका की संरचना निर्धारित की गई है। इसके अनुसार, किसी भी राज्य की विधायिका एकसदनीय (Unicameral) या द्विसदनीय (Bicameral) हो सकती है, जो राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। विधायिका की संरचना राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व, कानून निर्माण और प्रशासन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के अधिकांश राज्यों में एकसदनीय प्रणाली लागू है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली अपनाई गई है, जिससे विधायी प्रक्रियाओं की अतिरिक्त समीक्षा सुनिश्चित होती है। किसी राज्य में एक या दो सदन होने का निर्णय उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारकों पर निर्भर करता है।
1. एकसदनीय विधायिका (Unicameral Legislature):
एकसदनीय विधायिका में केवल एक सदन होता है, जिसे विधानसभा (Vidhan Sabha) कहा जाता है। इस प्रणाली में, कानून निर्माण, बजट स्वीकृति और नीति निर्माण जैसे सभी विधायी कार्य एक ही निर्वाचित निकाय द्वारा किए जाते हैं। विधानसभा राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। यह प्रणाली अधिकतर राज्यों में प्रचलित है क्योंकि यह सरल, कम खर्चीली और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज बनाने में सहायक होती है। चूंकि इसमें केवल एक सदन होता है, इसलिए विधायी प्रक्रिया जटिल नहीं होती, और कानूनों को बिना किसी अतिरिक्त समीक्षा निकाय की बाधाओं के आसानी से पारित किया जा सकता है।
2. द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature):
द्विसदनीय विधायिका में दो सदन होते हैं, जिससे विधायी निर्णयों की दो-स्तरीय प्रणाली लागू होती है। इस प्रणाली को अपनाने वाले राज्यों में निम्नलिखित दो सदन होते हैं:
(क) विधानसभा (Vidhan Sabha) – निम्न सदन:
विधानसभा राज्य की मुख्य विधायी संस्था होती है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिससे राज्य की नीतियों और प्रशासन में जनता की आवाज़ को प्रतिनिधित्व मिलता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल द्वारा भंग भी किया जा सकता है। विधानसभा के पास अधिक विधायी और वित्तीय शक्तियाँ होती हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई होती है।
(ख) विधान परिषद (Vidhan Parishad) – उच्च सदन:
विधान परिषद उन राज्यों में उच्च सदन के रूप में कार्य करती है, जहाँ द्विसदनीय प्रणाली लागू है। विधानसभा के विपरीत, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि विभिन्न माध्यमों से चयनित होते हैं, जैसे कि विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक, और राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति। विधान परिषद एक समीक्षात्मक निकाय के रूप में कार्य करती है, जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा और उनमें संशोधन का सुझाव देती है। हालाँकि, इसके पास समान विधायी अधिकार नहीं होते हैं; उदाहरण के लिए, वित्त विधेयक (Money Bill) केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है, और परिषद को इसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होता।
राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार, यह तय किया जाता है कि वहाँ एकसदनीय या द्विसदनीय विधायिका होगी। जहाँ एकसदनीय प्रणाली तेजी से शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाती है, वहीं द्विसदनीय प्रणाली कानूनों और नीतियों की विस्तृत समीक्षा और संतुलन को सुनिश्चित करती है।
1. विधानसभा (Vidhan Sabha):
विधानसभा राज्य में मुख्य विधायी निकाय के रूप में कार्य करती है, जो शासन, नीति निर्माण और कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सरकार के कार्यों की निगरानी करने, बजट को मंजूरी देने और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बनाने का कार्य करती है। चूँकि यह एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था है, इसलिए यह जनता की आकांक्षाओं और समस्याओं को प्रतिबिंबित करती है, जिससे यह लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती है। जिन राज्यों में एकसदनीय (unicameral) व्यवस्था होती है, वहाँ विधानसभा ही एकमात्र विधायी निकाय होती है और कानून निर्माण की पूरी जिम्मेदारी निभाती है।
विधानसभा की सदस्य संख्या:
राज्य की जनसंख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या भिन्न होती है। अनुच्छेद 170 के अनुसार, विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि, कुछ छोटे राज्यों जैसे सिक्किम, गोवा और मिज़ोरम को 60 से कम सदस्यों की विधानसभा रखने की अनुमति दी गई है, ताकि जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
निर्वाचन प्रक्रिया:
विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, जिसमें व्यापक मताधिकार (universal adult franchise) का पालन किया जाता है। अर्थात, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। चुनाव पहले-पहले-पास-पद्धति (first-past-the-post system) के आधार पर होते हैं, जिसमें जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, वह विजयी घोषित किया जाता है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करे।
विधानसभा का कार्यकाल:
विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। यदि किसी राज्य की सरकार बहुमत खो देती है या राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की स्थिति में, विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, ताकि संकट की स्थिति में शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
राज्यपाल की भूमिका:
राज्य में राज्यपाल (Governor) एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और विधानसभा की कार्यवाही में उनकी एक सीमित भूमिका होती है। पहले, राज्यपाल के पास एंग्लो-इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामांकित करने का अधिकार था, यदि यह महसूस किया जाता कि इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा यह प्रावधान हटा दिया गया, जिससे राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई।
2. विधान परिषद (Vidhan Parishad):
विधान परिषद राज्य की उच्च सदन (Upper House) के रूप में कार्य करती है, लेकिन यह केवल उन्हीं राज्यों में होती है, जहाँ द्विसदनीय विधायी प्रणाली (bicameral legislature) अपनाई गई है। यह विधायी समीक्षा और परामर्श के लिए एक मंच प्रदान करती है। विधानसभा की तुलना में, परिषद को सीमित अधिकार प्राप्त हैं और इसका मुख्य कार्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करना और आवश्यक सुझाव देना होता है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, और इसे राज्य विधानसभा की सिफारिश और संसद की स्वीकृति से ही बनाया या समाप्त किया जा सकता है।
विधान परिषद की सदस्य संख्या:
राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के एक-तिहाई (1/3rd) से अधिक नहीं हो सकती, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विधान परिषद आकार में छोटी और प्रभावी बनी रहे। हालांकि, किसी भी राज्य में विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होने आवश्यक हैं, जैसा कि अनुच्छेद 171 में निर्धारित किया गया है।
विधान परिषद की संरचना:
विधानसभा के विपरीत, जहां सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य विभिन्न तरीकों से चुने जाते हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। विधान परिषद के सदस्य इस प्रकार चुने जाते हैं:
1/3 (एक-तिहाई) सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (MLAs) द्वारा चुने जाते हैं।
1/3 (एक-तिहाई) सदस्य स्थानीय निकायों (जिला परिषद, नगर पालिका आदि) द्वारा चुने जाते हैं।
1/12 (एक-बारहवां) सदस्य स्नातकों (Graduates) द्वारा चुने जाते हैं।
1/12 (एक-बारहवां) सदस्य शिक्षकों (Teachers) द्वारा चुने जाते हैं।
1/6 (एक-छठा) सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, या अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हैं।
इस अनूठी संरचना से विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है और विशेषज्ञों को नीति निर्माण और विधायी चर्चा में योगदान देने का अवसर मिलता है।
विधान परिषद का कार्यकाल:
विधानसभा के विपरीत, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, विधान परिषद एक स्थायी निकाय (permanent body) है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसकी एक-तिहाई सदस्यता हर दो साल में सेवानिवृत्त होती है, जिससे परिषद का नियमित नवीनीकरण होता रहता है। यह प्रक्रिया निरंतरता और स्थिरता को सुनिश्चित करती है, जिससे राज्य की विधायी प्रणाली पर राजनीतिक अस्थिरता का अधिक प्रभाव न पड़े।
किन राज्यों में विधान परिषद है?:
भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में केवल कुछ राज्यों में ही द्विसदनीय विधायी प्रणाली (Bicameral Legislature) लागू है, जिनमें शामिल हैं:
उत्तर प्रदेश
बिहार
महाराष्ट्र
कर्नाटक
आंध्र प्रदेश
तेलंगाना
अन्य राज्यों में केवल विधानसभा है, क्योंकि विधान परिषद की स्थापना और संचालन में अधिक खर्च और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए, कई राज्य सरकारें इसे अनावश्यक मानती हैं और केवल एकसदनीय विधायिका को ही पर्याप्त मानती हैं।
विधानसभा और विधान परिषद मिलकर राज्य विधायिका का निर्माण करते हैं और शासन, नीति निर्माण, और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ विधानसभा मुख्य विधायी निकाय होती है, वहीं विधान परिषद (यदि मौजूद हो) एक परामर्श और समीक्षा निकाय के रूप में कार्य करती है। किसी राज्य में एकसदनीय या द्विसदनीय प्रणाली अपनाई जाए, यह पूरी तरह उस राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक, और आर्थिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। लेकिन अंततः, राज्य की विधायिका का मुख्य उद्देश्य जनहित में बेहतर शासन और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है।
राज्य विधायिका के कार्य (Functions of the State Legislature):
राज्य विधायिका किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, जो कानून निर्माण, शासन संचालन, वित्तीय प्रबंधन, न्यायिक कार्यों और निर्वाचन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करती है। भारतीय संविधान के तहत, राज्य विधायिका को कई अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करना है। इसके कार्यों को मुख्य रूप से पांच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक और निर्वाचन संबंधी कार्य।
1. विधायी कार्य (Legislative Functions):
राज्य विधायिका का प्रमुख कार्य कानून निर्माण है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची में दिए गए राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में राज्य की विधायिका यह महसूस करती है कि संसद को किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो वह एक प्रस्ताव पारित कर इसकी अनुशंसा कर सकती है।
राज्य में कानून निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के विधेयक (Bills) पारित किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं—
(क) साधारण विधेयक (Ordinary Bill):
साधारण विधेयक राज्य के सामान्य प्रशासन से जुड़े विषयों पर बनाए जाते हैं। यदि राज्य में द्विसदनीय विधायिका (bicameral legislature) है, तो इस विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद, दोनों से पारित किया जाना आवश्यक होता है। यदि राज्य में केवल एक सदन (unicameral legislature) है, तो विधेयक को केवल विधान सभा से पारित किया जाता है।
(ख) धन विधेयक (Money Bill):
धन विधेयक केवल वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, जैसे—राजस्व, कर, उधार लेना और सरकार के खर्चे। इसे केवल विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और विधान परिषद, यदि मौजूद हो, तो इसे केवल समीक्षा के लिए प्राप्त करती है, लेकिन इसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखती।
(ग) वित्त विधेयक (Financial Bill):
वित्त विधेयक भी वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, लेकिन यह धन विधेयक से भिन्न होता है क्योंकि इसमें अन्य प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। इसे पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होती है, यानी इसे दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
2. कार्यकारी कार्य (Executive Functions):
राज्य विधायिका को राज्य सरकार की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त होता है। कार्यपालिका (Executive) अर्थात मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। विधायिका के कार्यकारी नियंत्रण के कुछ महत्वपूर्ण साधन निम्नलिखित हैं—
(क) सरकार के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibility of the Government):
मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का दायित्व विधान सभा के प्रति होता है। यदि वे सदन का विश्वास खो देते हैं, तो उन्हें पद से हटना पड़ता है।
(ख) अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion):
विधान सभा किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यह विधायिका की सबसे प्रभावी शक्ति होती है, जिससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
(ग) चर्चा और बहस (Discussion and Debate):
सदस्य राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक कार्यों पर चर्चा करते हैं। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार से जवाबदेही तय की जाती है।
3. वित्तीय कार्य (Financial Functions):
राज्य विधायिका को राज्य के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की ओर से किए जाने वाले व्यय और राजस्व संग्रह लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत हों।
(क) बजट पारित करना (Budget Approval):
राज्य सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपना बजट विधान सभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसमें सरकार की संभावित आय और व्यय का विस्तृत विवरण दिया जाता है। बजट को पारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा सरकार कामकाज नहीं चला सकती।
(ख) धन विधेयकों का अनुमोदन (Approval of Money Bills):
सभी धन विधेयक केवल विधान सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद है, तो वह केवल इन विधेयकों पर चर्चा कर सकती है लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती।
(ग) करों की स्वीकृति (Approval of Taxes):
राज्य सरकार बिना विधायिका की स्वीकृति के कोई नया कर नहीं लगा सकती। नए करों को कानूनी मान्यता देने के लिए विधायिका से अनुमोदन आवश्यक होता है।
4. न्यायिक कार्य (Judicial Functions):
राज्य विधायिका को कुछ सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनका उद्देश्य विधायिका की गरिमा बनाए रखना और राज्य के प्रशासन को स्वच्छ और निष्पक्ष रखना होता है।
(क) राज्यपाल के विरुद्ध कार्रवाई (Action Against Governor):
यद्यपि राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानसभा उनके कार्यों की समीक्षा कर सकती है और उनके विरुद्ध राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती है।
(ख) न्यायपालिका पर निगरानी (Supervision Over Judiciary):
राज्य विधायिका को अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary) के न्यायाधीशों के आचरण की समीक्षा करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है।
(ग) विशेषाधिकार हनन पर कार्रवाई (Action Against Breach of Privileges):
यदि कोई व्यक्ति या सदस्य सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाता है या विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो विधायिका उसे दंडित कर सकती है।
5. निर्वाचन कार्य (Electoral Functions):
राज्य विधायिका कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए चुनाव में भाग लेती है और विभिन्न प्रतिनिधियों का चयन करती है।
(क) राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी (Participation in Presidential Election):
राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उनका मत मूल्य राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय किया जाता है।
(ख) राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव (Election of Rajya Sabha Members):
विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के लिए अपने राज्य से प्रतिनिधियों का चयन करते हैं।
(ग) विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव (Election of Legislative Council Members):
जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है, वहाँ विधान परिषद के कुछ सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्य करते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion):
राज्य विधायिका भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह कानून निर्माण से लेकर राज्य की वित्तीय, कार्यकारी और न्यायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। विधान सभा, जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, राज्य की मुख्य विधायी इकाई होती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, जो एक पुनर्विचारात्मक निकाय (Revisory Body) के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार, राज्य विधायिका सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Read more....